राहुल गांधी को मानहानि मामले में बड़ी राहत, SC ने सुनवाई पर लगाई रोक

Rahul Gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड में चल रहे मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड के चाईबासा की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

मामले का इतिहास

यह मामला 2018 का है, जब राहुल गांधी ने बीजेपी नेता अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में चाईबासा कोर्ट ने 27 फरवरी 2024 को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

राहुल गांधी ने इस मामले में राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने से छूट दी जाए। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 14 मार्च 2024 को उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें 27 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।

SC का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अब राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

यह आदेश राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि अब तक वह इस मामले में कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं थे।