डीएनडी फ्लाइवे अब रहेगा टोल फ्री, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को दी मंजूरी

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DND Flyway

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाइवे पर टोल फ्री बनाए रखने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मंजूरी दी। जानिए इससे जुड़ी अहम बातें।

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनडी फ्लाइवे को टोल फ्री बनाए रखने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि डीएनडी फ्लाइवे की निर्माण लागत और उससे जुड़ी ब्याज की वसूली पहले ही पूरी हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

वर्ष 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएनडी फ्लाइवे पर टोल वसूली को गैर-कानूनी करार देते हुए इसे बंद करने का आदेश दिया था। चार साल की लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कंपनी ने अपनी लागत से अधिक पैसा वसूल लिया है। इस फैसले ने लाखों वाहन चालकों को राहत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को और अधिक टोल वसूलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा, “कंपनी अपनी पूरी लागत और मुनाफा पहले ही कमा चुकी है। अब जनता से और धन वसूलना न्यायसंगत नहीं है।”

याचिका और लंबी कानूनी लड़ाई

डीएनडी फ्लाइवे, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, 2001 में चालू हुआ था। यह फ्लाइवे शुरुआत से ही वाहनों से टोल वसूलता था। 2012 में पहली बार इस पर सवाल उठे कि कंपनी ने अपनी लागत से ज्यादा टोल वसूल लिया है।

16 नवंबर 2012 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट की धीमी सुनवाई के चलते 2016 में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर अंतिम निर्णय देते हुए हाई कोर्ट के आदेश को सही ठहराया।

इस निर्णय से वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। टोल फ्री होने से दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा करने वालों के समय और धन दोनों की बचत होगी। कोर्ट ने सरकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि फ्लाइवे पर भविष्य में कोई अवैध टोल वसूली न हो।

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