वेव समूह की जमीन पर नोएडा प्राधिकरण में फैसला नहीं, शासन के आदेश का इंतजार

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Wave Group Noida

नोएडा। वेव बिल्डर समूह द्वारा सेक्टर-32 और 25ए में जमीन की पुनः मांग को लेकर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में चर्चा तो हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि इस मामले को शासन को संदर्भित किया गया है। अब फैसला शासन स्तर पर होगा।

प्राधिकरण ने क्या कहा?

गुरुवार को हुई बोर्ड बैठक में वेव समूह के दावे पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि अगर वेव समूह का दावा सही पाया गया और कुछ जमीन छूटती है, तो उसे छोड़ा जाएगा। बाकी जमीन को प्राधिकरण अपने प्लॉट की योजना के तहत उपयोग में लाएगा। गौरतलब है कि इस क्षेत्र का भू-उपयोग वाणिज्यिक है।

वेव समूह की जमीन का पूरा मामला

नोएडा प्राधिकरण ने 11 मार्च 2011 को वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-25ए और 32 में 6.18 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। 2 सितंबर 2011 को इस प्लॉट की रजिस्ट्री भी हुई। हालांकि, परियोजना के अधूरे रहने और बकाया भुगतान न करने की वजह से प्राधिकरण ने दिसंबर 2016 में प्रोजेक्ट सेटलमेंट पॉलिसी लागू की।

वेव बिल्डर ने 10 जनवरी 2017 को इस पॉलिसी के तहत 1.64 लाख वर्ग मीटर जमीन सरेंडर कर दी। उस समय तक बिल्डर ने 1,469.74 करोड़ रुपये प्राधिकरण को जमा कर दिए थे। लेकिन प्राधिकरण के पास अभी भी 603.49 करोड़ रुपये की बकाया राशि रह गई थी।

2021 में जमीन का आवंटन निरस्त

वर्ष 2021 में नोएडा प्राधिकरण ने 1.08 लाख वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया। बिल्डर ने इस कार्रवाई के खिलाफ शासन में अपील की। बिल्डर का तर्क था कि प्राधिकरण ने बिना बकाया राशि समायोजित किए यह कार्रवाई की।

कुछ महीने पहले शासन ने बिल्डर का पक्ष सुना और जमीन का आवंटन बहाल करने का निर्देश दिया। इसके बाद प्राधिकरण ने अक्टूबर 2024 की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया। बैठक में नए सिरे से बकाया राशि की गणना करने और प्रकरण को शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

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